अनिल साहू
सूरजपुर । कलेक्टर श्री रोहित व्यास के द्वारा दिए गए सख्त निर्देश के तारतम्य में भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) एवं
नान में चावल जमा नहीं करने के कारण खाद्य विभाग टीम के द्वारा मेसर्स ओम फुड प्रोडक्ट शशिपुर विश्रामपुर तथा मेसर्स श्री राम एग्रो प्रोड्क्ट कुम्दा बस्ती दतिमा की जांच की गई। जांच में कस्टम मिलिंग हेतु उठाव किये गये
धान का अनुपातिक चावल जमा नहीं किया जाना पाया गया । भौतिक सत्यापन में मेसर्स ओम फुड प्रोडक्ट
शशिपुर विश्रामपुर का भौतिक सत्यापन करने पर 4322 क्विन्टल धान की कमी होना पाया गया जिसका कीमत
1,08,05,000 रूपय है । को जब्त कर मिल के मिल प्रतिनिधि ऋशि अग्रवाल के सुपुर्दगी में दिया गया। इसी
तरहा मेसर्स श्री राम एग्रो प्रोड्क्ट कुम्दा बस्ती दतिमा का भौतिक सत्यापन में 2184.45 क्विन्टल धान की कमी
होना पाया गया जिसका कीमत 54,61,125 रूपये को जब्त कर मिल के मुंशी योगेन्द्र साहू के सुपुर्दगी में दिया
गया। मिल संचालक का उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग (चावल उपार्जन) आदेश 2016 के संगत
कंडिका का उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय है । अतः प्रकरण पंजीबद्ध कर
सक्षम न्यायालय को प्रस्तुत किया जावेगा। खाद्य अधिकारी श्री विजय किरण द्वारा बताया गया कि जिले के एफ.सी.आई. एवं नान में चावल जमा करने में लापरवाही बरतने वाले मिलरों के विरुद्ध सतत कार्यवाही जारी रहेगा
उक्त कार्यवाही में सहायक खाद्य अधिकारी श्री संदीप भगत, खाद्य निरीक्षक सूरजपुर श्री नीतिश कुमार, खाद्य निरीक्षक भैयाथान श्री अतुल गुप्ता एवं खाद्य निरीक्षक प्रेमनगर श्री भुनेश्वर भगत शामिल रहे।
Author: anil sahu
जिला प्रतिनिधि सूरजपुर