अम्बिकापुर ब्यूरो
सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के निर्देशानुसार गेहूं के लिए स्टॉक का निर्धारण किया गया है।
उक्त जानकारी देते हुए जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि निर्देशानुसार व्यापारी या थोक विक्रेता के लिए 3000 टन, रिटेलरः प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 टन, बिग चैन रिटेलरः प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन और उसके सभी डिपो पर 3000 टन तथा प्रोसेसर्सः वार्षिक संस्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत या मासिक स्थापित क्षमता के बराबर मात्रा को 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करके जो भी कम हो।
स्टॉक सीमा के लिए संबंधित इकाइयों भारत सरकार के पोर्टल में स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेगी।
और यदि उनके पास स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो वे इस अधिसूचना के जारी होने के 30 दिनों के भीतर इस निर्धारित स्टॉक सीमा में लाएंगे।
उक्त आदेश 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा