विधिक जागरूकता शिविर में आपदा प्रबंधन जल संरक्षण के सम्बंध में दी गई जानकारी

अम्बिकापुर ब्यूरो 

 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अमित जिन्दल के मार्गदर्शन में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के पैरालीगल वॉलेंटियर राखी तिवारी द्वारा अम्बिकापुर के मठपारा में विधिक साक्षरता शिविर एवं जनपतपारा में जल संरक्षण के संबंध विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।

उन्होंने विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर उपस्थित लोगों को नालसा योजना 2010 की जानकारी देते हुए बताया गया कि आपदा चाहे मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो,

इस योजना में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा पीड़ितों को तत्काल सहायता प्राप्त करवाना सुनिश्चित किया जाता है।

उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधक के बारे में सभी को जागरुक होने की आवश्यकता है,

प्राधिकरण से आपदाग्रस्त पीड़ितों को कानूनी सहायता का प्रावधान है, जो पीड़ित का संवैधानिक अधिकार है।

उन्होंने बताया कि 13वें वित्त आयोग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर राज्य आपदा राहत कोष का निर्माण किया गया है।

आपदा राहत कोष के तहत सहायता राशि आयोग की ओर से जारी आपदा राहत कोष के तहत प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए 21 दिसंबर 2010 को केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जा रहा है।

केंद्र ने आपदा राहत कोष के उपयोग के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इसके साथ ही दूसरे शिविर में पैरालीगल वॉलेंटियर राखी तिवारी ने उपस्थित जनों को कहा कि जल की बर्बादी को रोकने के लिए हम अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं,

वर्षा जल का संरक्षण कर उसका उपयोग किया जा सकता है, जल के प्रदूषण पर रोक, जल का पुनः उपयोग, भूमिगत टैंक का इस्तेमाल,

सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण जल संरक्षण का एक अच्छा तरीका है।

इस दौरान केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल संरक्षण योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई।

 

Aashiq khan
Author: Aashiq khan

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