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नीरज साहू कोरिया
कोरिया _छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने जिले के समस्त ग्रामों में 20 अगस्त को विषेष ग्रामसभा आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होनें कहा कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (2) (क) के तहत गणपूर्ति के साथ-साथ ग्रामसभा में सदस्यों के शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव को होगा। ग्रामसभा की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) के अनुसार संचालित होगी। आयोजित ग्राम सभा में विभिन्न बिंदुओं पर विषेष रूप से चर्चा की जाएगी।

Author: neeraj kumar sahu
जिला प्रतिनिधि कोरिया
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