एग्जिट पोल: प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व अन्य मीडिया से प्रसारण पर 01 जून तक रोक

SHARE:

[responsivevoice_button voice="Hindi Female"]

नीरज साहू

कोरिया  भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोरिया जिले में मतदान 07 मई को होगा। बता दें मुख्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 (क) (ख) के तहत शुक्रवार 19 अप्रैल 2024 की पूर्वान्ह 07 बजे से शनिवार 01 जून अपरान्ह 06.30 बजे के बीच की अवधि को निर्गम मत सर्वेक्षण हेतु प्रतिबंध किया गया है।
कोई भी व्यक्ति उपरोक्त निर्धारित कालावधि के दौरान किसी भी तरह एग्जिट पोल आयोजन नहीं करेगा तथा प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाषन अथवा किसी भी अन्य तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, उक्त अवधि के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा।

neeraj kumar sahu
Author: neeraj kumar sahu

जिला प्रतिनिधि कोरिया