खुली चीनी में अशुद्धि मिलने पर किराना स्टोर को 50 हजार रुपये का जुर्माना

नीरज साहू

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के खाते में 15 दिवस के भीतर राशि जमा करने का आदेश

कोरिया । पटना के बाजारपारा स्थित गोपाल शर्मा के किराना स्टोर को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन के कारण 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बैकुण्ठपुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उक्त किराना स्टोर से 200 ग्राम खुली चीनी का नमूना लिया गया था, जो जांच के बाद अवमानक पाया गया।

खाद्य विश्लेषक, खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी रायपुर द्वारा की गई जांच में चीनी में अशुद्धियां पाई गईं। किराना स्टोर के संचालक गोपाल शर्मा को पंजीकृत डाक के माध्यम से जानकारी भेजी गई। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि यदि विक्रेता इससे संतुष्ट नहीं हैं, तो वे निर्धारित समयावधि में अपील कर सकते हैं। हालांकि गोपाल शर्मा ने कोई अपील नहीं की।

गोपाल शर्मा ने अपने जवाब में बताया कि दुकान के अंदर खुली बोरी में रखी चीनी में वातावरण से बाहरी तत्व मिल सकते हैं। उन्होंने इस घटना को मानवीय भूल मानते हुए क्षमा याचना की और भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का वादा किया।

प्रस्तुत दस्तावेजों और शर्मा के जवाब के आधार पर, न्यायालय ने उन्हें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(पप) के उल्लंघन का दोषी पाया और धारा 54 के अंतर्गत 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियुक्त को यह राशि न्याय निर्णयन अधिकारी/ अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, कोरिया के खाते में 15 दिनों के भीतर जमा कर रसीद की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

निश्चित ही इस निर्णय से जिले में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों को बल मिलेगा और इस तरह के अमानक खाद्य  विक्रेताओं के लिए भी यह एक चेतावनी साबित होगी।

neeraj kumar sahu
Author: neeraj kumar sahu

जिला प्रतिनिधि कोरिया

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