कोरिया नीरज साहू जिले में महतारी वंदन योजना के तहत ऑनलाईन फॉर्म एवं ऑफलाईन पंजीयन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कलेक्टर श्री विनय कुमार लगेंह ने ग्राम पंचायत चेरवापारा के शिविर का निरीक्षण किया तथा पंजीयन के लिए आई महिलाओं से बातचीत कर योजना की विस्तृत जानकारी साझा की। इसके साथ ही उन्होंने फॉर्म भरने आए किसी भी महिलाओं को दिक्कत न हो इसके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री रमेश साहू को उचित व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत चेरवापारा में भारी संख्या में महिलाएं फॉर्म भरने आई और मातृशक्ति को बढ़ावा देने वाली सरकार की इस योजना से सभी में भारी उत्साह नजर आ रहा है। शिविर में पहुंची विमला ने बताया कि वे बेसब्री से इस योजना की शुरुआत होने का इंतजार कर रही थी और पहले दिन ही वे महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरने आएं हैं, उन्होंने यह भी बताया की वे इस सहायता राशि को अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य पर खर्च करना चाहती हैं। ऐसे ही चेरवापारा निवासी अनुराधा ने बताया की हर माह मिलने वाले 1 हजार रुपए को वे घर की निजी जरूरतों पर खर्च करेंगी।
महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भरना हुआ शुरू –
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। आज से राज्य के सभी जिलों में महिलाओं में योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। हर जगह फॉर्म भरने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिससे महिलाओं को फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आयेगी। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ग्राम पंचायतों और आंगनबाड़ी केंद्रों में लगाए जा रहे शिविर, ऑनलाईन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा मोबाईल एप के माध्यम से भी आवेदन कर सकती हैं।
योजना की पात्रता –
महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्व घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती है। यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नम्बर नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही के द्वारा राशन कार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकती है। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित महिला को विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण, ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होंगे। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।
Author: neeraj kumar sahu
जिला प्रतिनिधि कोरिया