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कोरिया नीरज साहू
कोरिया _आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन द्वारा लिए गए वीडियो कॉन्फेरेसिंग में जिला कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़कों पर बैठने वाले मवेशियों को हटाने के लिए लगातार मुहिम चलाई जा रही है।
श्री लंगेह ने बताया कि विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के नेशनल हाइवे 43 के किनारे स्थित ग्राम जगतपुर, बिशुनपुर, नगर, उमझर फूलपुर, नगर पालिका चरचा, जूनापारा, खरवत, छिन्दडांड, नगर पालिका बैकुण्ठपुर, भांडी, खाड़ा जमगहना, महोरा, डकईपारा, पटना, रनई तेन्दूआ तथा डुमरिया, स्टेट हाइवे सड़क 12 एवं 15 किनारे बसे पटना से पण्डोपारा-भैयाथान तथा बैकुण्ठपुर-मनसुख-सलका-खडगवां मार्ग, विकासखण्ड सोनहत से निकले वाले स्टेट हाइवे सड़क क्रमांक 3 के किनारे बसे कटवार, एतवार, रामगढ़ सेमरिया के सड़कों पर लगातार घुमन्तू पशुओं को हटाया जा रहा है। साथ ही 885 पशुओं को रेडियम बेल्ट भी पहनाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटना न हो।
श्री लंगेह ने बताया कि लगभग 1200 मवेशियों को चिन्हांकित कर मवेशियों के मालिकों को निर्देश दिया गया है कि इन जानवरों को सड़क किनारे न छोड़ा जाए। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, पशु विभाग के अधिकारियों तथा ग्राम पंचायत के सचिवों को लगातार देर रात तक निरीक्षण कर सड़क में बैठे जानवरों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। श्री लंगेह ने बताया कि अब घुमन्तू व अवारा मवेशियों को खदेड़ने व पकड़ने के लिए टोल फ्री नम्बर 1100 में भी जानकारी दी जा सकती है ताकि समय रहते ऐसे सभी मवेशियों को सड़क किनारे से हटाया जा सके।
बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने राज्य के समस्त सड़कों पर पशुओं के कारण हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए गए प्रावधान/दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में राज्य शासन से जानकारी चाही गई है। इसी संबंध में आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने वीडियो कॉन्फेरेसिंग के माध्यम से बिलासपुर एवं सरगुजा संभागायुक्त एवं जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया कि सड़कों का औचक निरीक्षण कर सड़क में बैठे जानवरों को तत्काल हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। श्री लंगेह ने बताया कि 8 कर्मचारियों द्वारा लगातार दिन एवं रात के समय पशुओं को सड़क से हटाने की कार्यवाही की जा रही है। जिले में पशु क्रूरता निवारण समिति गठित है, जो पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत पशु, पक्षियों के प्रति अत्याचार एवं क्रूरता को प्रतिबंधित करती है तथा पशु अधिनियम 1871 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। जिले में सड़क किनारे छोड़े जाने वाले मवेशियों के मालिकों से जुर्माना भी वसूली करने का अभियान चलाया जा रहा है। 215 पशुओं की ईयर टैगिंग की जा चुकी है तथा 122 पशुओं को गौठानों में विस्थापित भी किया जा चुका है। सड़कों से मवेशियों को हटाने के लिए जनभागीदारी का भी सहयोग लिया जा रहा है। वीडियो कॉन्फेरेसिंग के पश्चात श्री लंगेह ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, पशु विभाग के अधिकारितयों तथा ग्राम पंचायत के सचिवों को निर्देशित किया है कि सड़क में घुमन्तू जानवर मिलने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
Author: neeraj kumar sahu
जिला प्रतिनिधि कोरिया