प्रधान पाठक एवं शिक्षक पद पर पदोन्नति उपरांत पदभार ग्रहण करने तिथि 17 जून तक

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अम्बिकापुर ब्यूरो 

 शिक्षा विभाग के संभागीय संयुक्त संचालक ने बताया है कि पदोन्नत शिक्षकों के द्वारा पदांकित संस्था में संशोधन एवं कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान करने के संबंध में प्रस्तुत आवेदनों का परीक्षणोपरांत संशोधन आदेश जारी कर दिया गया है।

शेष आवेदन पत्रों को अमान्य करते हुए उन्हें पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने हेतु 17 जून 2023 तक की अनुमति प्रदान की गई है।

समस्त शिक्षक या प्रधान पाठक पदोन्नति पश्चात् पदांकित शालाओं या संशोधित शालाओं में 17 जून 2023 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

इसके पश्चात् कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षकों का पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा एवं भविष्य में होने वाली पदोन्नति में नाम पर विचार नहीं किया जावेगा तथा उक्त पदों को रिक्त पदों की गणना में शामिल कर पदोन्नति की कार्यवाही की जावेगी।

 

Aashiq khan
Author: Aashiq khan