
अंबिकापुर ब्यूरो
आशिक खान
आमगांव खुली खदान मे बिना सुचना हो रही ब्लास्टिंग ग्रामीणों को जान माल का बढ़ा खतरा
अंबिकापुर संभाग सूरजपुर के आमगांव खुली खदान मे असुरक्षित एवं खतरनाक तरीके से कोयला उतखन्न का कार्य धड़ल्ले से जारी है,
किन्तु बिना शायरन और संकेत के ब्लास्ट करने का मामला प्रकाश मे आया है
,विदित हो की इस संबंध मे पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष नरेश राजवाड़े ने खदान प्रबधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए महानिदेशालय खान सुरक्षा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार धनबाद को शिकायत पत्र भेजा है,
वहीं एसईसीएल महाप्रबंधक तथा जिला कलेक्टर सूरजपुर को शिकायत पत्र प्रेषित किया है,
शिकायत मे गंभीर आरोप है की आमगांव खुली खदान मे बेखौफ तरीके से कोयला उतखन्न हेतु ब्लास्टिंग किया जा रहा है जो नियम विरूद्ध और अनैतिक कृत्य है,
यहां पर घनी आबादी के बेहद करीब लगबग सौ दो सौ मीटर के करीब कोयला खनन हेतु ब्लास्ट किया जा रहा है
रिहायसी मकानो के आस पास होने के कारण कच्चे मकान दरार मे तब्दील हो गया है
खपडे छिटक कर दूर गिर रहे, न इंसान सुरक्षित है न जानवर,
जिससे आम जन के जीवन और सम्पप्ती पर खतरा बना हुआ है
कब बड़ी घटना हो जाए यह कह पाना असम्भव है, इसके आलावा खनन स्थल से महज दस बीस मीटर की दूरी मे पक्की प्रधानमंत्री सड़क स्थित है जिस सड़क मार्ग मे हजारों राहगीर मुसाफिर यात्रीयों का आना जाना इस मार्ग मे बना रहता है वावजूद खान प्रबंधन द्वारा बिना सुचना और जानकारी के बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग किया जाता है
जिससे बड़े बड़े पत्थर हवा मे उड़कर घरों छपररों और सड़क मार्ग मे गिरते है जिससे यहां पर निवासरत लोगों के लिए हमेशा खतरा बना हुआ है,
सड़क मार्ग मे लगभग हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है, यह भी आरोप है की धमाके दार विस्फोट करने से पहले को भी जानकारी या सुचना दिए ब्लास्ट कर दिया जाता है जो की अत्यंत ही शर्मनाक है,
जिससे लोगों की जान को हमेश खतरा बना रहता है, आवेदन मे कोयला खदान विनियम 2017के विनियम 106.107..एवं 164 खान अधिनियम 1952 की धारा 18 खान सुरक्षा महानिदेशालय के दिशा निर्देशों प्रयावरण संरक्षण अधिनियम 1986.तथा प्रधानमंत्री सड़क योजना सुरक्षा मानको का खुला उलंघन किया जा रहा है जो की बिलकुल नियम विरूद्ध है,
शिकायत कर्ता पूर्व जिला पंचायत सदस्य उपाध्यक्ष नरेश राजवाड़े ने माग की है की खनन स्थल का उच्च स्तरीय जांच कराया जाए,
असुरक्षित खनन कार्य को तत्काल रोक लगाना आवश्यक है तथा प्रभावित मकानो का सर्वें कराकर उचित मुबावजा देने आवासीय क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित करने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने का की मांग किया है,
साथ ही संलिप्त और नियम विरूद्ध कार्य को कराने वाले संबंधित अधिकारीयों के विरूद्ध विधिसममत करने की मांग यथा शीघ्र किया है
, जिससे ग्रामीण सुरक्षित रहे और सभी की सुरक्षा कायम होना आवश्यक है l






