ग्राम कोटवारों को अनावश्यक तहसीलदार कार्यालय मे ड्यूटी न लगाने मंत्रालय ने पत्र जारी किया,

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CG  आजतक  न्यूज़

ब्यूरोचीफ अंबिकापुर सरगुजा

आशिक  खान 

 

 

अंबिकापुर  छ ग शाशन राजस्व एवं आपदा  प्रबंधन  विभाग  मंत्रालय ने समस्त कलेक्टरों को  यह हिदायत  दिया हैँ की ग्राम कोटवारों  से तहसील स्तर पर अनावश्यक ड्यूटी न लगाया  जाए, पत्र के आदेश  मे यह स्पष्ट किया हैँ की छ ग भू राजस्व संहिता  1959के धारा  230 के प्रावधानो  के तहत ही कोतवारो  से काम   लिया जाये, कोटवारों के मुलभुत  कर्तब्य के अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं लिया जाना सुनिश्चित करें अब देखना  दिलचस्प होगा की तहसील कार्यालय मे पत्र को संज्ञान मे लिया जाता हैँ या कोटवारों की भीड़  तहसीलदार कार्यालय मे यथावत  रहेगा l

Aashiq khan
Author: Aashiq khan