
CG आजतक न्यूज
ब्यूरोचीफ अंबिकापुर
आशिक खान 
स्वामियों को मिली 20 लाख से अधिक की सब्सिडी
अम्बिकापुर राज्य शासन द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले डीजल व पेट्रोल चलित परम्परागत वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू किया गया है।
लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन की और आकर्षित करने के लिए योजना के तहत वाहन के मूल्य का 10 प्रतिशत जो अधिकतम 1.5 लाख तक हो सकता है सब्सिडी दिया जा रहा है।
शासन के इस नीति के प्रति लोगों मे रुझान भी दिखाई भी दे रहा है।
जिले में अब तक 230 इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीयन परिवहन कार्यालय में हुआ है।
पंजीकृत वाहन के स्वामियों को 20 लाख 27 हजार 191 रुपये सब्सिडी के रूप में मिला है।
परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन के तहत कोई भी व्यक्ति जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है, वह राज्य शासन से सब्सिडी प्राप्त कर सकता है।
इसके लिए वाहन विक्रेता डीलर को अपना अकाउंट नंबर और आईएफ़एस कोड देना होगा।
वाहन के मूल्य का 10 प्रतिशत जो अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक हो सकता है, इलेक्ट्रिक वाहन क्रेता के खाते में परिवहन विभाग द्वारा सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे।



