धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों को दी 7 साल का सश्रम कारावास की सजा

SHARE:

[responsivevoice_button voice="Hindi Female"]

सूरजपुर अनिल साहू । ग्राम लटोरी निवासी विचित्र विश्वास का इंण्डसडंड बैंक शाखा अम्बिकापुर में तीन बचत एवं एक चालू खाता था, दिनांक 13.10.21 को इसके द्वारा अपने मोबाईल से बिजली बिल का भुगतान किया गया जिसका भुगतान संबंधी मैसेज मोबाईल पर प्राप्त नहीं हुआ। बैंक अधिकारियों द्वारा कस्टमर केयर नंबर बताया गया जब विचित्र के द्वारा उक्त फोन नंबर पर फोन लगाने पर फोन नहीं लगा, कुछ देर पश्चात् प्रार्थी के मोबाईल पर स्वयं को बैंक अधिकारी बताते हुए वांछित जानकारी प्रदाय करने हेतु लिंक भेजा गया। ओटीपी नंबर प्रदान करते ही विचित्र विश्वास के खाते से लगभग 18 लाख रूपये धोखाधड़ी करते हुए आहरित कर लिया गया।

मामले की रिपोर्ट पर चौकी लटोरी, थाना जयनगर में अपराध क्रमांक 240/21 धारा 420, 419 भादसं. व आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना पश्चात् मोहम्मद जशिम अंसारी, कुतुबुल अंसारी निवासी जिला गिरीडीह झारखंड एवं शाजिद अंसारी निवासी देवघर झारखण्ड को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 14 नग एटीएम, 4 नग मोबाईल, कई सीम, धोखाधड़ी किए गए करीब 1 लाख रूपये, एक देशी कट्टा जप्त किया गया। प्रकरण के विवेचक तत्कालीन चौकी प्रभारी लटोरी सुनील सिंह के द्वारा प्रकरण में साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय सूरजपुर में पेश किया। इस मामले की सुनवाई माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सूरजपुर के यहां हुई। प्रकरण का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार चतुर्वेदी द्वारा किया गया।
माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई में सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए धारा 420 में 7 साल का सश्रम कारावास, 419 में 3 साल सश्रम कारावास, धारा 66डी आईटी एक्ट में 3 साल का सश्रम कारावास एवं धारा 25 आयुध अधिनियम में तीन साल का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

anil sahu
Author: anil sahu

जिला प्रतिनिधि सूरजपुर