निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर शिक्षक निलंबित

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नीरज साहू

कोरिया । लोकसभा निर्वाचन 2024 को सफलतापूर्वक मतदान सम्पन्न कराने जाने हेतु समस्त विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रथम चरण में आयोजित प्रशिक्षण 13 अप्रैल को मतदान अधिकारी क्रमांक 02 के दायित्वों के निर्वहन हेतु प्रशिक्षण का आयोजन सेंट जोसेफ इंग्लिस मीडियम स्कूल बैकुण्ठपुर में किया गया था। जिसमें विकासखण्ड सोनहत के माध्यमिक शाला बसेर के शिक्षक श्री दिग्विजय सिंह पैकरा अनुपस्थित थे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह ने श्री दिग्विजय सिंह को प्रशिक्षण में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस जारी कर लिखित स्पष्टीकरण 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे। किन्तु श्री पैकरा द्वारा नियत समय में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया। उक्त कृत्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण एवं समय-सीमा के कार्य के प्रति उदासीनता और घोर लापरवाही घोतक है। जो कि छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियत-3 (क) के विपरीत है एवं सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के अनुसार दंडनीय है। अतः श्री दिग्विजय सिंह पैकरा के विरूद्व छ.ग. सिविल सेवा  (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 9 (1) के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री पैकरा का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड सोनहत नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्री दिग्विजय सिंह पैकरा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगा।

neeraj kumar sahu
Author: neeraj kumar sahu

जिला प्रतिनिधि कोरिया