
कोरिया नीरज साहू 14 नवम्बर विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पहले की अवधि के दौरान निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया एवं प्रचार-प्रसार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निवार्चन अधिकारी श्रीमती नंदनी साहू ने बताया कि मतदान तिथि 17 नवंबर 2023 को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले की अवधि के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया पर प्रतिबंधों के संबंध में भारत निवार्चन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता पर दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिसके तह्त सर्व संबंधितों को जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश के अंतर्गत मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक पदाधिकारियों/कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं बुलाया जाएगा और न ही सभा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य उपकरण द्वारा जनता के समक्ष निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा। साथ ही निर्वाचन संबंधी संगीत समारोह, नाट्य अभिनय, अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता को आकर्षित करने निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेंगे। इसके अलावा रेडियों पर प्रचार, प्रिंट मीडिया में विज्ञापन, निर्वाचन लड़ने वाले राजनीतिक दलों के फीचर फिल्मों का प्रसारण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
Author: neeraj kumar sahu
जिला प्रतिनिधि कोरिया




