
अम्बिकापुर/
आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पत्र के परिपालन में कलेक्टर सरगुजा द्वारा जिले में मोहर्रम 17 जुलाई 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया है।
इस दौरान जिले में संचालित समस्त देशी मदिरा दुकाने , विदेशी मदिरा दुकानें , संलग्न अहाता एफ.एल.8 तथा मद्य भण्डागार पूर्णतः बंद रहेगा।
इस दिन मदिरा विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः बंद रहेगा।
उन्होंने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं।
Author: Aashiq khan
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