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कोरिया नीरज साहू
कोरिया _छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने जिले के समस्त ग्रामों में आज 02 अगस्त को विषेष ग्रामसभा आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होनें कहा कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (2) (क) के तहत गणपूर्ति के साथ-साथ ग्रामसभा में सदस्यों के शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव को होगा। ग्रामसभा की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) के अनुसार संचालित होगी।
आज आयोजन होने वाली विषेष ग्रामसभा में निर्वाचक नामावली के सभी संबंधित भागो का वाचन, बूथ लेबल अधिकारियों के माध्यम से किया जायेगा। साथ ही पुनरीक्षण अंतर्गत कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कर जागरूकता बढ़ाई जायेगी, जिससे निर्वाचन नामावलियों को शुद्व एवं त्रुटिरहित बनाया जा सकें। निर्वाचन नामावालियों का प्रांरभिक प्रकाषन 02 अगस्त, दावा-आपत्ति प्राप्त करने की अवधि 02 अगस्त से 31 अगस्त, मतदान केन्द्र स्तर पर विषेष षिवरों का आयोजन 12 व 13 अगस्त एवं 19 व 20 अगस्त को तथा निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाषन 4 अक्टूबर को किया जायेगा।
Author: neeraj kumar sahu
जिला प्रतिनिधि कोरिया