
कोरिया नीरज साहू 29 नवम्बर,कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री विनय कुमार लंगेह ने छत्तीसगढ़ अबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 03 दिसम्बर को मतदान मतगणना दिवस पर शुष्क दिवस घोषित किया है। 03 दिसम्बर को जिले की समस्त क्लब बार, देशी, विदेशी, कंपोजिट मदिरा की फुटकर दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। कलेक्टर ने उक्त घोषित शुष्क दिवस का कड़ाई से पालन कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये है।
Author: neeraj kumar sahu
जिला प्रतिनिधि कोरिया
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