
अनिल साहू
सूरजपुर। हंस कुमार राजवाड़े, सहायक ग्रेड 03 कार्यालय लटोरी एवं वर्तमान में कार्यरत जिला कार्यालय सूरजपुर का सोशल मीडिया में ग्रामीणों का काम करवाने के नाम पर पैसा लेने का मामला (विडियो) प्राप्त हुआ है, श्री हंस कुमार राजवाड़े, सहायक ग्रेड 03 का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम
निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।
1965 में हंस कुमार राजवाड़े, सहायक ग्रेड 03 को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया
जाता है।
निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय उप तहसील पिलखा निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।
Author: anil sahu
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