शासकीय विभागों द्वारा किये गए क्रय पर विक्रेता एवं निर्माण कंपनी व ठेकेदारों को किये भुगतानों पर जीएसटी की स्रोत पर कटौती (टीडीएस) करने के प्रावधान

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अनिल साहू

सूरजपुर। केंद्रीय माल और अधिनियम 2017 एवं छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार शासकीय विभागों द्वारा की जाने वाले सामग्री खरीदी एवं सेवा प्राप्ति पर प्रदायकर्ताओं को तथा ठेकेदारों को किये जाने वाले भुगतान पर स्रोत पर कर की कटौती के संबंध में निम्न प्रावधान है-
किसी भी डी.डी.ओ. द्वारा (किसी कराधेय वस्तु या सेवा हेतु) रू. 2.5 लाख से अधिक भुगतान होने पर 2 प्रतिशत (1 प्रतिशत सी जीएसटी,1 प्रतिशत एसजीएसटी अथवा 2 प्रतिशत आई जीएसटी) किया जाना है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी शासकीय विभागों तथा स्थानीय प्राधिकारियों को जीएसटी के अंतर्गत स्रोत पर कटौतीकर्ता (टीडीएस डिटेक्टर) के रूप में रजिस्ट्रेशन लिया जाना आवश्यक है।
विभागों द्वारा खरीदी जाने वाली सामग्री / मशीन उपकरण / फर्नीचर / स्टेशनरी अथवा अन्य कोई भी वस्तु निर्माण कार्यों एवं ठेको  तथा लिये जाने वाली किसी भी प्रकार की सेवाओं की राशि पर जीएसटी- टीडीएस करने के पश्चात्वर्ती माह की 10 तारीख तक रिटर्न-जीएसटीआर-07 में प्रस्तुत किया जाना है। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी वस्तु अथवा सेवा प्रदायकर्ता द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक ही क्रय/सेवा आदेश के विरूद्ध पृथक-पृथक देयकों में राशि का विभाजन करते हुए जीएसटी की स्रोत पर कटौती हेतु निर्धारित 2.5 लाख की सीमा का उल्लंघन न हो।

anil sahu
Author: anil sahu

जिला प्रतिनिधि सूरजपुर