प्राकृतिक आपदा राहत के तहत मृतकों के वारिसों को 8 लाख रूपये की मंजूरी

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नीरज साहू

कोरिया । छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधान 1 दिसम्बर 2022 में निहित प्रावधान अनुसार राजस्व पुस्तक 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6 (1) के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने का प्रावधान है।
इसी कड़ी में अपर कलेक्टर बैकुण्ठपुर से मिली जानकारी अनुसार बैकुण्ठपुर तहसील के ग्राम आमगांव के बिजेन्द्र तिर्की की मुधमक्खी के काटने से मृत्यु होने पर उनके वारिश बुधनबाई एवं ग्राम महलपारा के राधेश्याम की तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिश पुष्पा सारथी को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृत की गई है।

neeraj kumar sahu
Author: neeraj kumar sahu

जिला प्रतिनिधि कोरिया