श्रीनगर के नारायणपुर मे राशन दुकान संचालक के विरूद्ध अपराध दर्ज

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CG आजतक न्यूज़

ब्यूरो अम्बिकापुर सरगुजा 

राशन गबन के मामले में पुलिस ने किया अपराध दर्ज 

सूरजपुर जिले के 

रामानुजनगर ब्लॉक स्थित ग्राम नारायणपुर की चांदनी महिला स्व सहायता समूह पर राशन गबन मामले में पुलिस ने धारा 420, 409, 34 भा.द.सं. और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3,7 का अपराध कायम किया है।

ग्राम पंचायत नारायणपुर के चांदनी महिला स्व सहायता समूह द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली उचित मूल्य दुकान के संचालनकर्ता अध्यक्ष श्रीमती आसमा पति जेसिक मोहम्मद, सचिव रैमून निशा पति समीम मोहम्मद, विक्रेता शकील मोहम्मद व सहायक विक्रेता अजहर अली के द्वारा  88 राशन कार्डधारीयो का फिंगर ई-पास मशीन में स्कैन करा कर भौतिक रूप से खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया

था।

जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने खाद्य निरीक्षक नीलम ग्रेस मींज एवं अनुविभागीय अधिकारी अजय मोड़ियम से की थी।

खाद्य निरीक्षक एवं एसडीएम द्वारा मामले की जांच की गई जांच में आरोपियों के द्वारा राशन का गबन करना पाया गया। ग्रामीणों को 1 से 2 माह का राशन प्रदाय नहीं किया गया।

साथ ही जांच के दौरान उचित मूल्य दुकान परिसर में भंडारीत सामग्रियों में मात्रात्मक भौतिक सत्यापन एवं विभाग की वेबसाइट में दर्शित ऑनलाइन स्टॉक की उपलब्ध जानकारी के मिलान अनुसार भौतिक सत्यापन में कमी पाई गई।

जिसमें 253.98 क्विंटल चावल, 2.90 क्विंटल शक्कर, 8.98 क्विंटल नमक एवं 8.48 क्विंटल चना कम पाया गया।

जिसका बाजार मूल्य दस लाख तिरपन हजार दो सौ छत्तीस रुपए है।

जिस कारण चांदनी महिला स्वयं सहायता समूह नारायणपुर को निरस्त किया गया।

पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध धारा 420, 409, 34

भा.द.सं. और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3,7 का अपराध कायम कर आरोपियों के गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।पुलिस बहुत ही जल्द इन आरोपियों को गिरिफ्तार कर जेल भेजनें की कार्यवाही करेगी 

Aashiq khan
Author: Aashiq khan