स्वरोजगार स्थापित करने हेतु 30 जून आवेदन आमंत्रित

SHARE:

[responsivevoice_button voice="Hindi Female"]

अम्बिकापुर  ब्यूरो 

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों जो स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं। उनके लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में 30 जून 2023 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि योजना के तहत व्यवसाय, सेवा एवं उद्योग की स्थापना के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाना हैं। इसके लिए आवेदक की न्यूनतम शिक्षा 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग के निःशक्त व्यक्तियों तथा नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट देने का प्रावधान है। आवेदक को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से चूककर्ता नहीं होना चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि आवेदक को 2 प्रतियों में आवेदन पत्र साथ विस्तृत परियोजना प्रपत्र, राशन कार्ड, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस में कोई एक प्रस्तुत करना होगा। शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक, जाति संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु कार्यालय में जिला व्यापार एवं उद्योग के प्रबंधक श्री अंकुर गुप्ता एवं सहायक प्रबंधक श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता से संपर्क कर सकते हैं।

Aashiq khan
Author: Aashiq khan