अम्बिकापुर ब्यूरो
छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के सचिव अमित जिन्दल द्वारा गुरुवार को न्याय सदन अम्बिकापुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती पूजा जायसवाल ने किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015 की धारा 2(12) के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के अध्यक्ष श्री रामकुमार तिवारी के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के सचिव श्री जिन्दल ने यौन उत्पीड़न रोकने के संबंध जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विभाग में एक शिकायत कमेटी होती है। कोई भी महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होने पर शिकायत कमेटी में शिकायत कर सकती है। इसके साथ ही उन्होंने इससे सम्बन्धित विभिन्न विधिक धाराओं की जानकारी दी।
कार्यशाला में वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक दुबे, श्री दिलीप सिंह, चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल श्री जे.पी.गुप्ता, असिस्टेंट चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल श्री सतीश चन्द्र मिश्रा, असिस्टेंट चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल कुमारी नुसरत , अधिवक्ता श्री डी.के.शर्मा, डीपीएस स्कूल अम्बिकापुर फाउंडर श्री लक्ष्मी जायसवाल आदि वक्ता भी उपस्थित थे।