अम्बिकापुर, ब्यूरो
सरगुजा संभाग के संभागायुक्त श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी द्वारा जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए संभागायुक्त एवं अपर आयुक्त के मध्य कार्य विभाजन किया गया है।
रामानुजगंज के राजस्व प्रकरणों में समस्त अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के पारित अपील एवं पुरीक्षण प्रकरणों का निराकरण, जिला सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, एवं बलरामपुर-रामानुजगंज के पंचायत राज अधिनियम एवं स्टाम्प अधिनियम के विरुद्ध पारित आदेशों के विरुद्ध अपील एवं पुनरीक्षण प्रकरणों का निराकरण, संभाग के समस्त जिलों से आने वाले प्रकरण को शासन को प्रेषित किये जाने हैं का परीक्षण कर शासन को प्रेषित करना, शस्त्र लायसेंस एव जिला दंडाधिकारी द्वारा आयुद्ध अधिनियम के तहत पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण तथा संभाग के अंतर्गत आने वाले अन्य मामले को देखा जाएगा।
अपर आयुक्त द्वारा जिला कोरिया एवं मनेंद्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर जिले के राजस्व प्रकरणों में समस्त अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही पंचायत राज अधिनियम एवं स्टाम्प अधिनियम के विरुद्ध पारित आदेशों के विरुद्ध अपील एवं पुनरीक्षण प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।