कुटीर उद्योग स्थापना हेतु उद्यमियों को रीपा में आबंटित होगी जमीन

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CG  आजतक  न्यूज

ब्यूरोचीफ सरगुजा

आशिक  खान 

 

अम्बिकापुर  राज्य शासन द्वारा कुटीर, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति 2023-24 घोषित की गई है।

इस नीति के तहत कुटीर, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की स्थापना के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में स्थित भूमि का आबंटन इच्छुक उद्यमियों को किया जाएगा।

जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया है कि कुटीर उद्योग स्थापना के लिए भूमि का आबंटन प्रथमतः अधिकतम 30 वर्षों हेतु पट्टा विलेख पर इन नियमों के अंतर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर तथा औचित्यपूर्ण होने की स्थिति में एक आवेदक को अधिकतम 20000 वर्ग फूट भूमि का आबंटन किया जाएगा।

ज्ञातव्य है कि जिले के अम्बिकापुर जनपद के दरिमा व मेण्ड्राकला, बतौली जनपद के तरागी व मंगारी, लखनपुर जनपद के कुंवरपुर व पुहपुटरा, लुण्ड्रा जनपद के बटवाही व असकला, मैनपाट जनपद के राजापुर व डांगबुडा, सीतापुर जनपद के सुर व सोनतराई, उदयपुर जनपद के कंवलगिरी व जजगा गोठान का चयन रीपा के लिए किया गया है।

Aashiq khan
Author: Aashiq khan

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