विधानसभा आम निर्वाचन 2023 चुनाव के दौरान शस्त्र रखने पर रहेगा प्रतिबंध

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कोरिया नीरज साहू 10 अक्टूबर,विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह कि जिले के सभी थाना, चौकी व सहायता केन्द्र अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी है तथा जिनकी गतिविधियां ऐसी हो जो चुनाव के दौरान गड़गड़ी एवं लोक परिशांति  बनाए रखने में विध्न पैदा कर सकते है के शस्त्र लायसेंस को निलंबित किया  जाएगा तथा ऐसे शस्त्र को थाना, जिला नाजरात में जमा कराया जाएगा। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक से आगामी 11 अक्टूबर 2023 तक ऐसे व्यक्तियों की जानकारी मंगायी है।

neeraj kumar sahu
Author: neeraj kumar sahu

जिला प्रतिनिधि कोरिया