न्यायालय, शैक्षणिक संस्थान और चिकित्सालय साइलेंस जोन घोषित

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सूरजपुर अनिल साहू 30 नवंबर माननीय उच्च न्यायालय के तहत प्रकरण में पारित आदेश में दिये गये निर्देश तथा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं ध्वनि प्रदुषण (विनियमन तथा नियंत्रण) नियम, 2000 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत लोक हित को ध्यान  में रखते हुए जिला सूरजपुर अंतर्गत संस्थाओं एवं उनके परिसरों के 100 मीटर के परिधि पर तय काल अवधि के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र (साइलेंस जोन) घोषित किया गया है। जिसके तहत समस्त न्यायालय संस्था में प्रातः 10ः00 बजे से सायं 06ः00 बजे तक, समस्त शैक्षणिक संस्थान (स्कूल, कॉलेज, व्यवसायिक अकादमी, प्रशिक्षण संस्थान और अन्य समस्त शैक्षणिक प्रतिष्ठान आदि) में प्रातः 06ः00 बजे से सायं 06ः00 बजे तक, एवं समस्त चिकित्सालय (चिकित्सालय, नर्सिग होम आदि) में 24 घंटे के लिए साइलेंस जोन घोषित किया गया है। आदेश का उल्लघंन करने पर छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985, ध्वनि प्रदुषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 एवं अन्य सुसंगत विधि के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

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Author: anil sahu