अपराध छोटा-बड़ा नहीं होता, हर इंसान अपराध से दूर रहें- श्री ध्रुव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दी पीड़ितों को क्षतिपूर्ति राशि

कोरिया नीरज साहू  8 सितम्बर,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरिया नेे दस महिला पीड़ितों को चेक के माध्यम से 42 लाख रूपए की क्षतिपूर्ति राशि दी है। क्षतिपूर्ति योजना के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरिया के अध्यक्ष श्री आनंद कुमार ध्रुव ने जिले के दूरस्थ अंचल से आए दस पीड़ितों को चेक के माध्यम से 42 लाख रूपए की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई है। श्री ध्रुव ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि महिलाओं से किसी भी प्रकार की अभद्रता, दुर्व्यव्हार, बलात्कार, यौन शोषण व अन्य अपराध न करें और इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सामने जरूर आएं। अध्यक्ष श्री ध्रुव ने कहा कि अपराध छोटा-बड़ा नहीं होता, इसलिए हर इंसान अपराध से दूर रहें।
क्या है पीड़ित प्रतिकर योजना- धारा 357 (क) के तहत ऐसे पीड़ित या उनके आश्रितों को जिन्हें किसी अपराध के कारण चोट या क्षति पहुंची और उन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है। उनकी क्षतिपूर्ति के राज्य द्वारा विधि के प्रावधान के लिए योजना बनाई गई है। छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग एवं पुलिस विभाग की अधिसूचना 2011 से यह प्रभावी है। इस योजना के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर कलेक्टर को योजना के नियम 3 के अनुसार भुगतान करने के लिए प्रेषित किया जाता है।

neeraj kumar sahu
Author: neeraj kumar sahu

जिला प्रतिनिधि कोरिया