
अम्बिकापुर
अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने के लिए कई योजनाएं संचालित की जाती है।
जिले को इसके लिए कुल 5 का लक्ष्य दिया गया है। जिले के इच्छुक आवेदकों से 02 जून 2023 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया है कि उनके विभाग को स्मॉल बिजनेस योजना (सेवा क्षेत्र), टर्म लोन योजना (कृषि क्षेत्र ) एवं आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 1-1 तथा स्मॉल बिजनेस योजना हेतु 2 लक्ष्य दिया गया है।
जिले में संचालित उक्त योजनाओं से अनुसूचित जनजाति वर्ग के न्यूनतम 18 व अधिकतम 50 वर्ष तक के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना है।
जिले के मूल निवासी हितग्राही जिसकी वार्षिक आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इच्छुक आवेदकों के पास जाति, आय, निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड होना चाहिए।
इसके साथ ही उनका मतदाता परिचय पत्र एवं मोबाइल नंबर होना चाहिए।
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कलेक्टर कार्यालय परिसर स्थित जिला अंत्यावसायी कार्यालय से कार्यालयीन समय पर संपर्क किया जा सकता है।







