
सूरजपुर/
कलेक्टर श्री रोहित व्यास की अध्यक्षता में शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के लिए समिति गठित की गई है।
युक्तियुक्तकरण कार्य हेतु विकासखण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर समय सारिणी निर्धारण कर लिया गया है।
युक्तियुक्तकरण का कार्य समय सीमा में पूर्ण हो सके इस हेतु आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कार्यशाला का आयोजन किया गया था ।
जिसमें विकासखण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर गठित समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों की उपस्थिति में कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
कार्यशाला में युक्तियुक्तकरण के दिशा-निर्देशों व महत्वपूर्ण संबंधित जानकारियों की प्रस्तुति सहायक शिक्षा परियोजना अधिकारी श्री रविंद्र सिंह देव ने उपस्थित संबंधित जनों को दी।
कार्यशाला में कलेक्टर ने कहा कि शालाओं एवं शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण राज्य शासन की प्राथमिकता में है,
इसलिए कार्ययोजना के अनुरूप सभी संबंधित अधिकारी इसका क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही यह कार्य पूरी सजगता से किया जाये।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू, समस्त अनुविभागीय अधिकारी,
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप शालाओं में शिक्षकों की उपलब्धता बच्चों के दर संख्या के अनुरूप होनी चाहिए।
इसी परिपेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा शालाओं एवं शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
विभिन्न स्थानों में एक ही परिसर में अथवा निकट में दो या दो से अधिक शालाएं संचालित है ऐसे शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया जाना है।
इसी प्रकार अतिशेष शिक्षकों का शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय शालाओं में युक्तियुक्तकरण किया जाना है।
शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के लिए राज्य शासन द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए है।
इसके लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित की गई है
जिसमें जिला पंचायत सीईओ, नगर निगम कमिश्नर, महिला एवं बाल विकास अधिकारी सदस्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।
इसी प्रकार विकासखण्ड स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है।
जिसमें विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सचिव, महिला बाल विकास अधिकारी, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक सदस्य होंगे।
विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा युक्तियुक्तकरण हेतु शालाओं का चिन्हांकन एवं सूचीबद्ध किया जाएगा।
इसी प्रकार अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन भी समिति द्वारा किया जाएगा।
विकासखण्ड समिति यह भी प्रमाणित करेगी कि उनके द्वारा दिए गए जानकारी में कोई भी रिक्त पद छूटा नहीं है।
जिला स्तरीय समिति शालाओं की सूची का परीक्षण करेगी जो विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
युक्तियुक्तकरण किये जाने वाले विद्यालयों की सूची बनाकर संचालक लोक शिक्षण को प्रेषित करेगी।
विकासखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त अतिशेष शिक्षकों की सूची का परीक्षण करना एवं युक्तियुक्तकरण पदस्थापना आदेश जारी करना जिला स्तरीय समितियों के दायित्वों में शामिल होगा।







