मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले सभा, जुलूस व प्रचार नहीं कर पाएंगे दल, प्रत्याशी इस दौरान शराब दुकानें भी रहेंगी बंद

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कोरिया नीरज साहू 04 नवम्बर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोरिया जिले में मतदान 17 नवम्बर को होगा। बता दें मुख्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों पर या किसी भी अन्य तरीके से लगे लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
साथ ही सभी दलों और उम्मीदवारों को किसी भी हालत में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 (1), 1951 के तहत सार्वजनिक सभा एवं जुलूस की अनुमति भी नहीं होगी। इस दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 सी के तहत शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। वहीं मतदान बंद होने से 48 घंटे पहले, चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक पदाधिकारियों के, जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, के रहने पर प्रतिबंध होगा। और न इस अवधि में विश्रामगृह के कमरे किसी भी व्यक्ति को आवंटित नहीं किए जाएंगे।
बता दें मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान उम्मीदवार सिनेमैटोग्राफ, टेलीविजन या अन्य समान उपकरण के माध्यम से किसी भी निर्वाचन से संबंधित सामग्री को जनता के सामने प्रदर्शित नहीं करेगा।
मुख्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी जनमत सर्वेक्षण या एग्जिट पोल के परिणाम को  प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य मीडिया द्वारा किसी भी तरीके से प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित 30 नवम्बर, शाम 6.30 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। साथ ही प्रिन्ट मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापन या प्रचार सामग्री का अंतिम 48 घंटे में प्रकाशन के पूर्व प्रमाणन आवश्यक होगा।

neeraj kumar sahu
Author: neeraj kumar sahu

जिला प्रतिनिधि कोरिया